जोहार हिंदुस्तान | नई दिल्ली: केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि अगले तीन महीनों तक वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण बिना किसी जुर्माने के किया जा सकेगा। यह फैसला सांसदों और राज्य सरकारों के उस अनुरोध के बाद लिया गया, जिसमें कहा गया था कि देशभर में 9 लाख से अधिक वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण की प्रक्रिया में तकनीकी और दस्तावेज़ संबंधी दिक्कतें आ रही हैं।
रिजिजू के मुताबिक, अब तक 1,51,000 से अधिक संपत्तियों का पंजीकरण सफलतापूर्वक किया जा चुका है। कुछ राज्यों में पोर्टल की स्पीड कम होने, सर्वर संबंधी समस्याओं और दस्तावेज़ों की कमी के कारण पंजीकरण धीमा चल रहा था, जिस पर केंद्र सरकार ने राहत देते हुए जुर्माना-मुक्त पंजीकरण की सुविधा प्रदान की है।
मंत्री ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही 6 महीने की डेडलाइन पूरी होने के बाद तारीख न बढ़ाने के निर्देश दिए थे, लेकिन वक्फ ट्रिब्यूनल के पास इसे 6 महीने तक बढ़ाने का अधिकार है। हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि संसद द्वारा वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पास किए जाने के बाद कानून में बदलाव संभव नहीं, इसलिए यह राहत केवल पंजीकरण प्रक्रिया को सुगम बनाने के उद्देश्य से दी गई है।
सरकार का कहना है कि इस कदम से राज्यों को लंबित संपत्तियों का पंजीकरण समय पर पूरा करने में मदद मिलेगी और वक्फ रिकॉर्ड को डिजिटल रूप से अपडेट करने का लक्ष्य तेजी मिलेगा।
