जोहार हिंदुस्तान | डेस्क उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश के बहुचर्चित बुलंदशहर गैंगरेप और लूटपाट कांड में कोर्ट ने बड़ा और सख्त फैसला सुनाया है। मामले में दोषी करार दिए गए जुबैर, साजिद, धर्मवीर, नरेश और सुनील को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है।
यह सनसनीखेज घटना 29 जुलाई 2016 की रात की है, जब एक परिवार नोएडा से शाहजहांपुर जा रहा था। बुलंदशहर जिले में हाईवे पर अपराधियों ने सड़क पर भारी वस्तु फेंककर कार रुकवाई। इसके बाद लुटेरों ने परिवार के साथ लूटपाट की और मां–बेटी को जबरन खेत में ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म किया। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए थे।
इस मामले में कुल 11 आरोपी सामने आए थे। जांच और सुनवाई के दौरान एक आरोपी की मौत हो चुकी है, दो आरोपी पुलिस एनकाउंटर में मारे गए, जबकि तीन आरोपियों के नाम जांच में अलग हो गए थे।अंततः अदालत ने पांच आरोपियों को दोषी मानते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
यह मामला देशभर में कानून-व्यवस्था और महिला सुरक्षा को लेकर गंभीर सवालों का कारण बना था। घटना के बाद पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठे थे और कई अधिकारियों पर कार्रवाई की गई थी। करीब नौ साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आए इस फैसले को पीड़ित परिवार के लिए न्याय की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।
