जोहार हिंदुस्तान डेस्क | नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से बिहार में वोटर लिस्ट से काटे गए 65 लाख मतदाताओं के नामों और कारणों का खुलासा करने को कहा है। अदालत ने निर्देश दिया है कि जिन लोगों के नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं, उनकी पूरी जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर सार्वजनिक की जाए। साथ ही यह भी स्पष्ट रूप से बताया जाए कि उनके नाम आखिर किस वजह से हटाए गए।
सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि यह जानकारी मंगलवार तक चुनाव आयोग को देनी होगी। अदालत ने यह टिप्पणी उस समय की जब इससे पहले आयोग ने मतदाताओं के नाम सार्वजनिक करने से इनकार कर दिया था।
कोर्ट ने आगे निर्देश दिया है कि इस पूरी जानकारी को सभी प्रमुख समाचार पत्रों, टीवी चैनलों और रेडियो के माध्यम से जनता तक पहुंचाया जाए। साथ ही यह सूची सभी संबंधित BLO (बूथ लेवल ऑफिसर) के कार्यालय के बाहर, पंचायत भवन और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर भी लगाई जाए।
अदालत का मानना है कि यह कदम इसलिए जरूरी है ताकि कोई भी पात्र मतदाता अपने संवैधानिक अधिकार से वंचित न हो और अगर गलती से नाम हटाया गया है तो समय रहते उसे सुधार का मौका मिल सके।