जोहार हिंदुस्तान | लोहरदगा : जिला प्रशासन ने स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाया है। असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी ने जिले के सभी निजी और सरकारी अस्पतालों, साथ ही मेडिकल स्टोर्स को चेतावनी जारी की है कि वे सरकार द्वारा प्रतिबंधित कफ सिरपों की बिक्री और भंडारण तुरंत बंद करें, अन्यथा कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
सरकार द्वारा प्रतिबंधित बताए गए कफ सिरपों की सूची
सिविल सर्जन कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित सिरपों की बिक्री एवं भंडारण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है:
COLDRIF Syrup
संयोजन: पैरासिटामोल, फेनलेफेरीन हाइड्रोक्लोराइड, क्लोराफेनिरामाइन मैलिएट
बैच नं.: 5R-13
निर्माता: श्रीसन फार्मास्युटिकल, कांचीपुरम (तमिलनाडु)
निर्माण तिथि: मई 2025
एक्सपायरी: अप्रैल 2027
Respifresh TR Syrup
संयोजन: ब्रोमहेक्सिन हाइड्रोक्लोराइड, टरबुटालाइन सल्फेट, गुआइफेनेसिन, मेन्थॉल
बैच नं.: RO1GL2523
निर्माता: रेडनेक्स फार्मास्यूटिकल्स प्रा. लि., अहमदाबाद (गुजरात)
निर्माण तिथि: जनवरी 2025
एक्सपायरी: दिसंबर 2026
Relife Syrup
संयोजन: एम्ब्रोक्सोल एचसीएल, गुआइफेनेसिन, टरबुटालाइन सल्फेट, मेन्थॉल
बैच नं.: LSL25160
निर्माता: शेप फार्मा प्रा. लि., राजकोट हाईवे, गुजरात
निर्माण तिथि: जनवरी 2025
एक्सपायरी: दिसंबर 2026
जिला स्वास्थ्य विभाग की चेतावनी
सिविल सर्जन ने स्पष्ट कहा कि जिले के किसी भी निजी या सरकारी अस्पताल एवं मेडिकल स्टोर में यदि उपरोक्त प्रतिबंधित सिरप पाए जाते हैं, तो संबंधित पर कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने यह भी कहा कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा नियमित निरीक्षण चलाया जाएगा ताकि इन दवाओं की बिक्री पूरी तरह से रोकी जा सके।
जनहित में अपील
स्वास्थ्य विभाग ने आम जनता से भी अपील की है कि वे दवा खरीदते समय निर्माण कंपनी, बैच नंबर और एक्सपायरी डेट अवश्य जांचें।संदिग्ध या बिना डॉक्टर के परामर्श के कफ सिरप का सेवन न करें।
