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मामला U/S 126(2), 115(2), 118(2), 127(2), 351(2), 3(5) BNS 2023 और धारा 75 जुवेनाइल जस्टिस (केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ़ चिल्ड्रन) एक्ट 2015 के तहत दर्ज किया गया है।
जिला प्रशासन की कार्रवाई
परिजनों ने बताया कि वे लोग घटना को लेकर लोहरदगा उपायुक्त से भी मिले और न्याय की गुहार लगाई। उपायुक्त ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला शिक्षा अधीक्षक को त्वरित जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने का आदेश दिया है।