झारखंड विधानसभा के षष्ठम विधानसभा का तृतीय (मानसून) सत्र आगामी 01 अगस्त से 07 अगस्त 2025 तक राजधानी रांची स्थित नए विधानसभा भवन में आयोजित किया जाएगा। सत्र के मद्देनजर प्रशासन ने सुरक्षा को लेकर विशेष कदम उठाए हैं और नए विधानसभा भवन से 750 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है।
यह निषेधाज्ञा उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी, राँची और अपर जिला दंडाधिकारी (विधि-व्यवस्था) के संयुक्त आदेश और अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर, राँची द्वारा भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा-163 के तहत जारी की गई है।
निषेधाज्ञा के तहत क्या-क्या रहेगा प्रतिबंधित?
1. विधानसभा भवन से 750 मीटर की सीमा में पाँच या पाँच से अधिक लोगों का एकत्र होना प्रतिबंधित रहेगा।
(सरकारी कर्मचारी, पदाधिकारी और शवयात्रा को छूट)
2. किसी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, जैसे बंदूक, राइफल, बम, बारूद आदि ले जाना प्रतिबंधित।
3. लाठी, डंडा, तीर-धनुष, भाला आदि हरवे हथियार लेकर चलना पूर्णतः वर्जित। (सरकारी कर्मियों को छूट)
4. किसी भी प्रकार का धरना, प्रदर्शन, जुलूस, रैली या आमसभा का आयोजन नहीं किया जा सकेगा।
5. ध्वनि विस्तारक यंत्रों (लाउडस्पीकर आदि) के प्रयोग पर भी रोक रहेगी
यह निषेधाज्ञा 01 अगस्त 2025 को सुबह 8:00 बजे से लागू होकर 07 अगस्त 2025 की रात 10:00 बजे तक प्रभावी रहेगी।
उच्च न्यायालय को किया गया अपवाद
ध्यान देने योग्य बात यह है कि यह निषेधाज्ञा माननीय उच्च न्यायालय झारखंड, रांची के परिसर पर लागू नहीं होगी।
राजधानी में मानसून सत्र के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। ऐसे में राजनीतिक दलों, संगठनों और नागरिकों से अपील है कि वे इस अवधि में नियमों का पालन करें और विधि-व्यवस्था को बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें।