जोहार हिंदुस्तान | नई दिल्ली: देश के चर्चित उन्नाव रेप मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को बड़ी राहत देते हुए उसकी उम्रकैद की सजा को निलंबित कर दिया है। अदालत ने सेंगर द्वारा दायर अपील पर अंतिम निर्णय होने तक उसे जेल से बाहर रहने की अनुमति प्रदान की है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि कुलदीप सिंह सेंगर को 15 लाख रुपये के निजी मुचलके पर रिहा किया जाएगा। हालांकि, अदालत ने उसकी रिहाई के साथ कई कड़ी शर्तें भी लगाई हैं, ताकि पीड़िता की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और न्यायिक प्रक्रिया की गरिमा बनी रहे।
अदालत के निर्देशानुसार, कुलदीप सिंह सेंगर पीड़िता के 5 किलोमीटर के दायरे में प्रवेश नहीं कर सकेगा। साथ ही उसे दिल्ली में ही रहने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा, उसे अपना पासपोर्ट संबंधित प्राधिकरण के पास जमा कराना होगा, ताकि वह देश छोड़कर बाहर न जा सके।
गौरतलब है कि उन्नाव रेप मामले की पीड़िता और उसके परिवार को पहले भी गंभीर खतरों का सामना करना पड़ा है। इस केस से जुड़े घटनाक्रम के दौरान पीड़िता पर कई बार हमले हुए, वहीं सड़क हादसों और अन्य घटनाओं में उसके परिवार के कई सदस्यों की जान भी जा चुकी है।
इसी पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए अदालत ने रिहाई के दौरान सख्त शर्तें लगाई हैं। फिलहाल, कुलदीप सिंह सेंगर की अपील पर अंतिम फैसला आना बाकी है और मामले की आगे की सुनवाई अदालत में जारी रहेगी।
