जोहार हिंदुस्तान डेस्क : बेंगलुरु पूर्व सांसद और जनता दल (सेक्युलर) के वरिष्ठ नेता प्रज्वल रेवन्ना को बेंगलुरु की विशेष पोक्सो अदालत ने आज उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह सजा महिला के साथ बलात्कार और आपराधिक यौन शोषण के एक मामले में सुनाई गई है।
कोर्ट ने यह फैसला आज दोपहर सुनाया, जिसे एक मील का पत्थर माना जा रहा है क्योंकि यह मामला लंबे समय से सुर्खियों में बना हुआ था।
क्या है मामला?
प्रज्वल रेवन्ना पर कुल 4 अलग-अलग रेप केस दर्ज हैं। आज जिन मामलों में सजा सुनाई गई, वह 2024 में दर्ज पहले मामले से जुड़ा था।जांच के दौरान प्रज्वल के मोबाइल और लैपटॉप से कई महिलाओं के साथ बनाए गए आपत्तिजनक और अश्लील वीडियो बरामद किए गए थे। इनमें से अधिकतर पीड़िताओं ने कोर्ट में अपने बयान दर्ज कराए।वीडियो में महिलाओं की सहमति के बिना रिकॉर्डिंग और ब्लैकमेलिंग के भी सबूत मिले थे।
गिरफ्तारियां और चार्जशीट
प्रज्वल रेवन्ना को कर्नाटक पुलिस ने 2025 की शुरुआत में गिरफ्तार किया था। इसके बाद उसके खिलाफ: बलात्कार (IPC 376) ब्लैकमेलिंग, IT एक्ट की धाराएं, महिला सम्मान को ठेस पहुंचाने की कई धाराएं लगा कर चार्जशीट दायर की गई।
कोर्ट का फैसला
कोर्ट ने प्रज्वल को एक महिला के साथ बार-बार बलात्कार, मानसिक उत्पीड़न और वीडियो के माध्यम से धमकी देने का दोषी पाया।
उम्रकैद की सजा के साथ-साथ 25 लाख जुर्माना भी लगाया गया है, जो पीड़िता को बतौर मुआवज़ा दिया जाएगा।
कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि “राजनीतिक रसूख अपराध को छिपाने का साधन नहीं हो सकता।”
राजनीतिक प्रतिक्रिया
JDS और रेवन्ना परिवार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। हालांकि, पार्टी के कई नेताओं ने इसे “व्यक्तिगत मामला” कहकर पार्टी से अलग बताया है।