जोहार हिंदुस्तान | दिल्ली : 2020 के दिल्ली दंगा मामले में आरोपियों को लेकर आज एक बड़ा फैसला आया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने उमर खालिद, शरजील इमाम, गुलफिशा फातिमा समेत 9 आरोपियों की ज़मानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं।
दिल्ली हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस शालिंदर कौर ने इस मामले पर सुनवाई की और कहा कि मामले की गंभीरता और उपलब्ध साक्ष्यों को देखते हुए फिलहाल किसी भी आरोपी को ज़मानत नहीं दी जा सकती।
जिन आरोपियों की ज़मानत याचिकाएं खारिज हुईं, उनके नाम इस प्रकार हैं।
उमर खालिद, शरजील इमाम, आतहर खान, खालिद सैफी, मोहम्मद सलीम खान, शिफ़ाउर रहमान, मीरान हैदर, गुलफिशा फ़ातिमा, शादाब अहमद।
क्या है मामला?
फरवरी 2020 में दिल्ली में सीएए और एनआरसी को लेकर हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान हिंसा भड़क गई थी। इन दंगों में 50 से अधिक लोगों की मौत हुई थी और सैकड़ों लोग घायल हुए थे। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने कठोर यूएपीए (गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम) समेत कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया था।
कोर्ट का सख्त रुख
कोर्ट ने माना कि यह मामला सिर्फ साधारण आपराधिक गतिविधियों का नहीं बल्कि गहरी साजिश और गंभीर परिणामों से जुड़ा है। इसलिए, मामले की पूरी सुनवाई और साक्ष्यों की जांच के बाद ही आगे कोई राहत दी जा सकती है।
इस फैसले के बाद सभी आरोपी जेल में ही रहेंगे और केस की अगली सुनवाई का इंतजार करेंगे।